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EWS Certificate UP: उत्तर प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? जानें

 

UP EWS Certificate: अपने जीवन में आपनेआरक्षणका नाम तो सुना ही होगा, दरसअल यह उनके लिए लाया गया था जो कि गरीब तबके से आते हैं, पहले आरक्षण का लाभ सिर्फ (SC, ST, OBC) जाति के वर्गों को ही मिलता था, और इस वजह से (GEN) सामान्य वर्ग के गरीब इस लाभ से वंचित रह जाते थे।

No.-1. ऐसे में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग (General Category) के गरीब व्यक्तियों को देखते हुए नई आरक्षण प्रणाली को शुरुआत किया है।

No.-2. इसमें सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आज इस लेख के जरिए हम आपको उत्तर प्रदेश में EWS Certificate Registration आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे।

EWS Certificate के बारे में संक्षिप्त विवरण

No.-1. लाभार्थी : कम आय वर्ग के व्यक्ति

No.-2. आवेदन का मोड : ऑनलाइन/ऑफलाइन

No.-3. लॉन्च किया गया : रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा

No.-4. आरक्षण का प्रतिशत : 10%

No.-5. श्रेणी : सरकारी योजना

No.-6 .आधिकारिक वेबसाइट : https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/

EWS Certificate क्या है?

No.-1. EWS सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जो वर्ष 2019 में लागू हुई। इस बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी 2019 को मंजूरी दी गई थी तथा 14 जनवरी 2019 को, गुजरात इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

No.-2. सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए EWS आरक्षण योजना शुरू की गई है,

No.-3. इस आरक्षण का लाभ वही लोग उठा सकते हैं, जो लाभ एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी जैसी किसी अन्य आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

EWS Certificate Eligibility क्या है?

No.-1. EWS Full Form, Economically Weaker Section होता है। यह आरक्षण की एक उपश्रेणी है, इसके तहत अनारक्षित वर्ग के वे लोग जो गरीब हैं या जिनकी आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है, उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाता है।

EWS Certificate के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है?

No.-1. EWS Application के लिए आवश्यक निर्धारित प्रमाणपत्रों की सूची उनके नियमों और विनियमों के अनुसार अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है।

No.-2. इसलिए लाभार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नीचे बताए गए दस्तावेजों की सूची के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से मिलें। इसके अलावा कुछ बेसिक दस्तावेजों की जरूरत हर राज्य में पड़ती है जो निम्नलिखित है

No.-1. आधार कार्ड

No.-2. आय प्रमाण पत्र

No.-3. पण कार्ड

No.-4. जाति प्रमाण पत्र

No.-5. बीपीएल कार्ड

No.-6. बैंक कथन

No.-7. हलफनामा या स्वघोषणा

No.-8. हालिया पासपोर्ट साइज फोटो

No.-9. अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

EWS प्रमाणपत्र के आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

No.-1. EWS के आवेदन विभिन्न भारतीय राज्यों में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भरे जाते हैं। EWS Certificate Offline मोड में भरने के लिए, उम्मीदवारों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा

No.-1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट -डिस्ट्रिक्ट पर जाएं और UP EWS Certificate PDF डाउनलोड करें, या आप लिंक पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

No.-2. डाउनलोड करने के बाद दिए गए सभी विवरण भरें।

No.-3. अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

No.-4. तहसील/ब्लॉक अधिकारी को EWS Certificate जमा करें।

No.-5. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अपडेट के लिए आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

No.-6. ईडब्ल्यूएस फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जमा किया जा सकता है और यह आपके राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

No.-7. इसके अलावा EWS Certificate Online Apply UP के लिए आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में विजिट कर सकते हैं।

No.-1. EWS प्रमाणपत्र की वैधता क्या है?

Ans. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS Certificate Validity उस राज्य पर निर्भर करती है जहां से लाभार्थी आरक्षण के लिए आवेदन करता है। इसके अलावा इसकी वैधता खत्म हो जाने के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जो नया बनवाते समय अपनाई गई थी।

No.-2. EWS का फूल फॉर्म क्या है?

Ans. EWS का फुल फॉर्म Economic Weaker Section है।

No.-3. क्या OBC या अन्य जाति के उम्मीदवार क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं?

Ans. नहीं, आप पात्र नहीं हैं क्योंकि EWS प्रमाणपत्र केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो केवल सामान्य श्रेणी में 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं।

No.-4. UP EWS Certificate बनवाने में कितना समय लगता है?

Ans. EWS सर्टिफिकेट ज्यादातर 1-2 सप्ताह में बन जाता है, लेकिन कभी कभी सरकारी छुट्टी और अधिकारियों की अनिमितताओं की वजह से ज्यादा समय भी लग जाता है।

No.-5. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?

Ans. आप इसे अपने तहसीलदार कार्यालय या नामित जारी करने वाले प्राधिकारी या निकटतम सीएससी केंद्र पर जाकर जरूरी दस्तावेज सबमिट करके प्राप्त कर सकते हैं।

No.-6. आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई UP EWS Certificate से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अधिसूचना पढ़ें।

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