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National Human rights Commission

 

National Human rights Commission

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग Rajasthan State Human rights Commission

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राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग Rajasthan State Human rights Commission

No:1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्ट्री य स्तयर पर राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग एवं राज्यज स्त र पर राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थाथपित करने की व्य्वस्थाक है।

No:2. राज्य मानवाधिकार आयोग संसदीय विधि 1993 के अंतर्गत वैधानिक निकाय है ।

No:3. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को राज्य सरकार ने जारी की ।

No:4. राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 में विधिवत् रूप से कार्य शुरू किया ।

No:5. राजस्थािन राज्यर मानव अधिकार आयोग का मुख्य0 उद्देश्यप राज्यर में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्थान के रूप में कार्य करना है।

No:6. सचिवालय जयपुर

No:7. अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं

अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।

सदस्य – 1). उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश रहा हो।

2). मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या व्यावहारिक अनुभव हों ।

No:8. सचिव सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी हो ।

No:9. नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर करेगा।

No:9. समिति

1). अध्यक्ष मुख्यमंत्री

2). सदस्य –1 विधान सभाध्यक्ष 2. गृहमंत्री 3.विधान सभा में विपक्ष का नेता 4. विधान परिषद् का सभापति 5. विधानपरिषद का विपक्ष का नेता

No:10. पद से हटाया जाना राष्ट्रपति द्वारा

1). कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात्

2). दिवालियापन या पदावधि के दौरान अन्य लाभप्रद रोजगार या शारीरिक / मानसिक दुर्बलता या विकृतचित्त न्यायालय द्वारा घोषित या राष्ट्रपति उसके किसी अपराध को नैतिक अधमता समझे तो सीधे आदेश द्वारा हटा देगा ।

No:11. पदावधि – 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो पहले हो । एक बार पुनः भी नियुक्त किया जा सकता है यदि आयु 70 वर्ष नहीं हुई है ।

No:12. अधिकार सलाह देना

1). सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त

2). कार्य प्रणाली मामला एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो , न्यायिक प्रणाली का अनुसरण करता है ।

No:13. प्रथम अध्यक्ष कान्ता भटनागर

No:14. वर्तमान अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण व्यास

No:15. सदस्य श्री महेश गोयल

No:16. अधिकार क्षेत्र – 7 वीं अनुसूची की राज्यसूची और समवत्ति सूची से जुड़े विषयों पर

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य

No: (1). मानव अधिकारों के उलंघन की जांच करना।

No: (2). न्यायालय में लंबित मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।

No: (3). मानव अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना।

No: (4). मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संघठनों के कार्यों की सराहना करना।

No: (5). लोगों तक मानव अधिकारों की जानकारी पहुंचाना और उनके प्रति लोगों को जागरूक करना।

No: (6). कारागारों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना।

मानवाधिकार आयोग की शक्तियां

No:1. राज्य मानवाधिकार आयोग को समन जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

No:2. शपथ पत्र या हलफनामे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति प्राप्त है।

No:3. गवाही को रिकॉर्ड रखने की शक्ति

No:4. विभिन्न जेलों का निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है।

No:5. राज्‍य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्‍तर्गत एक स्‍वशाषी उच्‍चाधिकार प्राप्‍त मानव अधिकारों की निगरानी संस्‍था है। इसके स्‍वायतता हेतु आयोग के अध्‍यक्ष एवं नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है, जिससे उनके कार्य करने की स्‍वतंत्रता सु‍रक्षित रहे, साथ ही उनका कार्यकाल पूर्व में ही निश्चित कर दिया गया है और अधिनियम की धारा 23 के अन्‍तर्गत वैधानिक गारन्‍टी प्रदान की गई है और अधिनियम की धारा 33 के अन्‍तर्गत वित्‍तीय स्‍वायतता भी प्रदान की गई है। आयोग का उच्‍च स्‍तर आयोग के अध्‍यक्ष, सदस्‍य एवं अधिकारीगण के स्‍तर से परिलक्षित होता है। अन्‍य आयोगों से भिन्‍न, आयोग के अध्‍यक्ष पद पर उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश को ही नियुक्‍त किया जा सकता है और इसी प्रकार, आयोग सचिव राज्‍य सरकार के सचिव स्‍तर के अधिकारी से कम स्‍तर का अधिकारी नहीं हो सकता। आयोग की अपनी एक अन्‍वेषण एजेन्‍सी है, जिसका नेतृत्‍व ऐसे पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्‍तर का नहीं हो, द्वारा किया जाता है।

 

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