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Governors of India

 

Governors of India

राज्यपाल नोट्स एवं महत्वपूर्ण जानकारी | Governor Notes PDF

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राज्यपाल नोट्स (Governor Notes PDF) –

No:1. अनुच्छेद 153 :-  अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा।

#- 7 वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

No:2. अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा (अधीनस्थ मंत्रीपरिषद नौकरशाही)

No:3. अनुच्छेद 155 :-

i). नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

ii). चयन राज्यपाल का चयन संघ सरकार करती है।

1)- राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।

2)- राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से ली गई है

No:3. अनुच्छेद 156 :- कार्यकाल

1). शपथ ग्रहण से 5 वर्ष के लिए

2). राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत

3). जब तक अन्य उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है

4). यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है

5). राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा

No:4. अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल की योग्यताएं

1). वह भारत का नागरिक हो

2). 35 वर्ष या इससे अधिक आयु हो

3). संबंधित राज्य का नागरिक या स्थाई निवासी नहीं होना चाहिए

No:5. अनुच्छेद 158 :- पद की शर्तें

1). संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए

2). लाभ का पद स्वीकार नहीं करेगा

3). यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन एवं कार्य का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा

No:6. अनुच्छेद 168 :- शपथ

1). ईश्वर को साक्षी मानकर विधि / संविधान के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है।

2). उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है।

3). राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है जिसे अधिपत्र कहते हैं।

4). अधिपत्र को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है

कार्य एवं शक्तियां :-

1). कार्यपालिका संबंधित शक्तियां

2). विधायी शक्तियां

3). न्यायिक शक्तियां

4). वित्तीय शक्तियां

5). विवेक की शक्तियां

No:6. अनुच्छेद 164 :- मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन

नियुक्तियां :-

1). अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति

2). लोक आयुक्त की नियुक्ति

3). अनुच्छेद 243 (k) राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति

4). विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्ति

5). राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति

6). राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

7). राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति

8). राज्य सूचना आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति

9). राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति

No:7. अनुच्छेद 166 :- राज्यपाल राज्य के लिए विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्य के बंटवारे हेतु आवश्यक नियम निर्मित करवाता है

No:8. अनुच्छेद 167 :- मुख्यमंत्री समय-समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाएगा।

#- यदि राज्यपाल किसी प्रशासनिक गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो मुख्यमंत्री को बोल सकता है।

विधायी शक्तियां :-

No:9. अनुच्छेद 170 :- इसके तहत विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र समाप्त करता है विधानसभा को भंग करता है

No:10. अनुच्छेद 175 :- विधानसभा में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है।

i). विधान सभा में एंग्लो इंडियन व विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है (कला क्षेत्र, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों से) मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से

No:11. अनुच्छेद 200 :- विधेयक पर अनुमति देता है / विधेयक पर अनुमति नहीं देता है / राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है।

न्यायिक शक्तियां :-

No:12. अनुच्छेद 165 :- महाधिवक्ता की नियुक्ति

i). उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है।

No:13. अनुच्छेद 161 :- क्षमादान की शक्ति होती है लेकिन कोर्ट मार्शल व मृत्युदंड के मामलों में निर्णय नहीं लेता है।

वित्तीय शक्तियां :-

1). प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करवाता है।

2). राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है

3). विधानसभा में वित्त विधेयक रखने की अनुमति देता है।

4). राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा अनुच्छेद 243 (i)

5). विधानसभा में अनुदान की मांग रखने की सिफारिश करता है।

विवेक की शक्तियां :-

No:14. अनुच्छेद 163 (i) – राज्यपाल की विवेक की शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

No:15. अनुच्छेद 163 :- मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है इससे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

1). मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जब विधानसभा में बहुमत ना हो।

2). विधानसभा को भंग कर सकता है।

3). मंत्री परिषद को भंग कर सकता है।

4). विधानसभा का सत्र बुला सकता है।

5). अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है।

6). मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमे की अनुमति देता है।

प्रमुख कथन :-

#- प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के अनुसार – “सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद है

#- विजय लक्ष्मी पंडित – “जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है।

#- एम.पी. पायसी – “राज्यपाल एक सूझ बूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का महत्वपूर्ण स्तंभ है।

राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग :-

राजस्थान में चार बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है

1). 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक (राज्यपाल डॉ संपूर्णानंद)

2). 20 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 (राज्यपाल वेद पाल त्यागी)

3). 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 (राज्यपाल रघुकुल तिलक)

4). 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 (राज्यपाल एम चे रेड्डी)

महिला राज्यपाल :-

1). प्रतिभा पाटिल – 2004 से 2007

2). श्रीमती प्रभा राव – 2010 से 2010

3). श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा – 2012 से 2014

राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु

1). दरबारा सिंह – 1998

2). निर्मल चंद्र जैन – 2003

3). शैलेंद्र कुमार सिंह – 2009

4). श्रीमती प्रभा राव – 2010

क्रम

राज्यपाल

अवधि

1.

श्री गुरुमुख निहाल सिंह

01.11.1956 से 15.04.1962

2.

डॉ. सम्पूर्णानन्द

16.04.1962 से 15.04.1967

3.

श्री सरदार हुकुम सिंह

16.04.1967 से 30.06.1972

4.

श्री सरदार जोगेंद्र सिंह

01.07.1972 से 14.02.1977

5.

श्री रघुकुल तिलक

12/5/1977 से 08/08/1981

6.

श्री ओमप्रकाश मेहरा

06/03/1982 से 04/01/1985

7.

श्री बसंतराय बाडू पाटिल

20/11/1985 से 14/10/1987

8.

श्री सुखदेव प्रसाद

20/02/1988 से 02/02/1990

9.

प्रो. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय

14.02.1990 से 25.08.1991

10.

डॉ. मरिचन्ना रेडडी

05.02.1992 से 30.05.1993

11.

श्री बलिराम भगत

30.06.1993 से 01.05.1998

12.

श्री दरबारा सिंह

01.05.1998 से 25.05.1998

13.

श्री अंशुमान सिंह

16.01.1999 से 13.05.2003

14.

श्री निर्मल चंद जैन

15.05.2003 से 22.09.2003

15.

श्री मदन लाल खुराना

14.01.2004 से 08.11.2004

16.

श्रीमती प्रतिभा पाटिल

08.11.2004 से 21.06.2007

17.

श्री शैलेंद्र कुमार सिंह

06.09.2007 से 01.12.2009

18.

श्रीमती प्रभा राव

25.01.2010 से 26.042010

19.

श्री शिवराज पाटिल

28.04.2010 से 11.05.2012

20.

श्रीमती मारग्रेट अल्वा

12.05.2012 से 08.08.2014

21.

रामनाईक

08.08.2014 से 04.09.2014

22.

कल्याण सिंह

04.09 2014 से 03.09.2019

23.

कलराज मिश्र

09.09.2019 से अब तक


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