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Chief Minister and Council of Ministers

 

Chief Minister and Council of Ministers

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद | Chief Minister and Council of Ministers

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मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद (Chief Minister and Council of Ministers) –

अनुच्छेद 164 :- विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।

No:1. सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पद 24 जनवरी 1950 को सृजित किया गया।

No:2. मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है न कि निर्वाचन, मनोनयन

No:3. राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

No:4. कार्यकाल :-

1). अनिश्चित

2). राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत

3). समयानुसार – 5 वर्ष

4). विधानसभा में बहुमत होने तक पद पर रहता है।

योग्यताएँ :-

No:1. वह भारत का नागरिक हो

No:2. आयु – 25 वर्ष

No:3. विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां :-

1). मंत्रिपरिषद के संदर्भ में :-

No:1. मंत्रिपरिषद के गठन हेतु राज्यपाल को सलाह देता है।

No:2. मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है। उनमें फेरबदल करता है।

No:3. मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

No:4. मंत्री से मतभेद की स्थिति में त्यागपत्र मांग सकता है यदि मंत्री त्यागपत्र न दे तो उसे राज्यपाल से बर्खास्त करवा सकता है।

No:5. मुख्यमंत्री के त्याग पत्र पर मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। अर्थात मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।

2). राज्यपाल के संदर्भ में :-

No:1. अनुच्छेद 167 :- मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराए।

No:2. राज्य में सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बंध में राज्यपाल को सलाह देता है

i). महाधिवक्ता

ii). राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य

iii). लोक आयुक्त

iv). राज्य निर्वाचन आयुक्त

v). राज्य महिला आयोग अध्यक्ष

vi). राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के साथ :-

No:1. सदन का नेता

No:2. विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है व सत्र समाप्त करता है।

No:3. वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानमंडल भंग करने की सलाह दे सकता है।

No:4. सदन के पटल पर सरकारी नीतियां रखता है।

अन्य शक्तियां :-

No:1. नियोजन बोर्ड की अध्यक्षता

No:2. अंतरराज्यीय परिषद में प्रतिनिधित्व

No:3. क्षेत्रीय परिषद में अध्यक्ष के रूप में जब भूमिका दी जाए तब

No:4. नीति आयोग की शासी परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।

No:5. राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।

राज्य मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद – 164 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करेगा।

No:1. नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति

No:2. शपथ :- राज्यपाल द्वारा पद एवं गोपनीयता की

No:3. कार्यकाल :- अनिशिचत

अनुच्छेद – 164 (i) :- मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% या न्यूनतम 12 मंत्री होते है।

No:1. दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित व्यक्ति जब तक पुनः निर्वाचित होकर नही आएगा तब तक उसे मंत्री नही बनाया जा सकता है।

No:2. सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति

No:3. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति

No:4. यदि विधानमंडल का सदस्य नही है तो 6 माह तक मंत्री बन सकता है।

No:5. वेतन व भते विधानमंडल निर्धारित करती है।

अनुच्छेद – 163(3) :- विधिक उत्तरदायित्व

No:1. मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री, केबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, ओर उपमंत्री से मिलकर बनता है। ।

मंत्रिपरिषद :-

1). मुख्यमंत्री

2). केबिनेट मंत्री ( मंत्रिमंडल)

3). राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार, अधीनस्थ)

4). उपमंत्री

मंत्रिमंडल :-

1). मुख्यमंत्री

2). केबिनेट मंत्री

3). राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल

1. मंत्रिमंडल इसका भाग होता है।

1. मंत्रिपरिषद इसका भाग नही है।

2. इनकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नही हो सकती।

2. इसमे ऐसी कोई व्यवस्था नही होती है।

3. इसकी बैठक 3 माह में एक बार होती है।

3. इसकी बैठक सप्ताह में एक बार होती है।

4. निर्णय की औपचारिकता निभाते है।

4. वास्तविक निर्णय लेते है।

 

राजस्थान के मुख्यमंत्री (List of Chief Ministers of Rajasthan)


1.

हीरालाल शास्त्री

राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री

1949 – 1951

2.

सी.एस. वेंकटाचारी

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

1951 – 1951

3.

जयनारायण व्यास

नियुक्त

1951 – 1952

4.

टिकाराम पालीवाल

प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री

1952 – 1952

5.

जयनारायण व्यास

मनोनीत एवं निर्वाचित

1952 – 1954

6.

मोहनलाल सुखाड़िया

4 बार मुख्यमंत्री एवं सर्वाधिक अवधि तक

1954 – 1957

7.

मोहनलाल सुखाड़िया

दूसरी बार मुख्यमंत्री

1957 – 1962

8.

मोहनलाल सुखाड़िया

तीसरी बार मुख्यमंत्री

1962 – 1967

9.

मोहनलाल सुखाड़िया

चौथी बार मुख्यमंत्री

1967 – 1971

10.

बरकतुल्ला खां

कार्यकाल के दौरान मृत्यु

1971 – 1973

11.

हरिदेव जोशी

आपातकाल लागू हुआ

1973 – 1977

12.

भैरोसिंह शेखावत

पहले गेर कांग्रेसी मुख्यमंत्री

1977 – 1980

13.

जगन्नाथ पहाड़िया

पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री

1980 – 1981

14.

शिवचरण माथुर

 

1981 – 1985

15.

हीरालाल देवपुरा

सबसे कम अवधि (16 दिन)

1985 – 1985

16.

हरिदेव जोशी

दूसरी बार मुख्यमंत्री

1985 – 1988

17.

शिवचरण माथुर

दूसरी बार मुख्यमंत्री

1988 – 1989

18.

हरिदेव जोशी

तीसरी बार मुख्यमंत्री

1989 – 1990

19.

भैरोसिंह शेखावत

दूसरी बार मुख्यमंत्री

1990 – 1992

20.

भैरोसिंह शेखावत

तीसरी बार मुख्यमंत्री

1993 – 1998

21.

अशोक गहलोत

 

1998 – 2003

22.

वसुंधरा राजे सिंधिया

पहली महिला मुख्यमंत्री

2003 – 2008

23.

अशोक गहलोत

दूसरी बार मुख्यमंत्री

2008 – 2013

24.

वसुंधरा राजे सिंधिया

दूसरी बार मुख्यमंत्री

2013 – 2018

25.

अशोक गहलोत

तीसरी बार मुख्यमंत्री

2018 – अब तक

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